निवेशक सूचना

InvestorInformation

निवेशक गाइड

सूचीकरण

गेल की प्रतिभूतियां निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैंः

स्टॉक एक्सचेंज सुरक्षा कोड प्रतिभूति का प्रकार
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) GAILEQ सार्वजनिक शेयर
बी.एस.ई लिमिटेड 532155 सार्वजनिक शेयर
लंदन स्टॉक एक्सचेंज GAID LI GAILY US जीडीआर

संचरण

Procedure and Formats for Transmission of Securities:

SEBI vide Circular No SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/65 dated 18.05.2022 simplified the procedure and provided formats of documents for transmission of securities.

The cases covered are as follows:

  • Demise of Sole Holder where nomination is registered
  • Demise of Sole Holder where nomination is not registered

I) IN CASE OF DEMISE OF THE SOLE HOLDER

A) In case of Demise of the Sole Holder and if Nomination is registered, the legal representative is required to provide the following documents: -

  • Transmission Request Form as per Annexure-C.
  • Original death certificate or Copy of death certificate attested by a notary public/gazette officer or copy of the death certificate attested by the nominee(s)/claimant(s)/legal heir(s), subject to verification with original by the RTA/Listed Issuer.
  • Self-attested copy of Permanent Account Number Card (PAN) of the nominee(s)/claimant(s)/legal heir(s) issued by the Income Tax Department.
  • Copy of Birth Certificate (in case the nominee/claimant/legal heir is a minor)
  • KYC* of the Claimant Guardian (in case of nominee /claimant being a minor / of unsound mind).
  • Original security certificate(s)
*If not KYC compliant

B) In case of Demise of the Sole Holder and if Nomination is not registered, the legal representative is required to provide the following documents in addition to the documents mentioned in A above, namely:

g) Notarized affidavit from all legal heir(s) made on non-judicial stamp paper of appropriate value on identity and claim of ownership, as per the format provided in Annexure D.

h) In case the legal heir(s)/claimant(s) are named in the Succession Certificate or Probate of Will or Will or Letter of Administration or Legal Heirship Certificate (or its equivalent certificate), instead of the document mentioned in point (g) above, an Affidavit from such legal heir(s)/claimant(s), duly Notarised and as per the format provided in Annexure D, shall be sufficient

i) Copy of any of the following documents:

  • Succession certificate; or
  • Probate of Will; or
  • Will, along with a notarized indemnity bond from the legal heir(s)/claimant(s) to whom the securities are transmitted, as per the format specified provided in Annexure E; or
  • Letter of Administration; or
  • Court Decree; or
  • Legal Heirship Certificate or its equivalent, along with

(1) a notarized indemnity bond from the legal heir(s) / claimant(s) to whom the securities are transmitted, as per the format specified provided in Annexure E; and

(2) No Objection from all the non -claimants, duly attested by a notary public or by a gazetted officer as per the format provided in Annexure F.

The document should be Attested by the legal heir(s)/claimant(s) subject to verification with the original or duly attested by a notary public or by a Gazetted officer.

Note:

As on the date of submission of complete documentation, for cases where the value of securities is:

  • A) Physical Securities
    Upto Rs 5 lakhs per listed entity
  • A) Dematerialised Securities
    Upto Rs 15 lakhs per listed entity

instead of and where the documents mentioned in point (i) above are not available, the following documents may be submitted:

  1. no objection certificate from all legal heirs(s), as per the format provided in Annexure F, or copy of family settlement deed executed by all the legal heirs, duly attested by a notary public or by a gazetted officer; and
  2. notarized indemnity bond made on non - judicial stamp paper of appropriate value, indemnifying the Share Transfer Agent/listed entity, in as per the format provided in Annexure E.
Note:
  1. Ready reckoner: Documents required for Transmission of Securities is as per Annexure A.
  2. Operational Guidelines for processing investor’s service request for the purpose of transmission of securities is as per Annexure B.

II) PROCEDURE FOR TRANSMISSION IN CASE OF SECURITIES HELD BY JOINT SECURITY HOLDERS

SEBI vide Circular No SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/644 dated 18.10.2021 provided clarification for Transmission of Securities in cases where securities are held by joint Holder(s).

In this regard, RTAs are hereby advised to comply with the aforesaid provisions of the Companies Act 2013 and transmit securities in favour of surviving Joint holder(s), in the event of demise of one or more joint holder(s), provided that there is nothing contrary to the same in the Article of Association of the company.

III) OPERATIONAL GUIDELINES FOR PROCESSING INVESTOR’S SERVICE REQUEST FOR THE PURPOSE OF TRANSMISSION OF SECURITIES:

National Securities Depository Limited (NSDL) vide circular dated 07.10.2022 specified Operational Guidelines for Demat of securities received for processing investor service requests. The same is covered under (III) below.

  1. After verifying and processing the request, the RTA / Issuer Companies shall intimate the claimant(s) about its execution as may be applicable, by way of issuing a Letter of Confirmation (Format at Annexure G).
  2. The RTA shall retain the physical securities as per the existing procedure and deface the certificate with a stamp “Letter of Confirmation Issued” on the face / reverse of the certificate, subsequent to processing of service request.
  3. The Letter of Confirmation shall, inter-alia, contain details of folio and demat account number (if available) of the claimant(s).
  4. The Letter of Confirmation shall be sent by the RTA / Issuer Companies through Registered / Speed Post to the claimant(s) and a digitally signed copy of the Letter of Confirmation shall be sent by the RTA/Issuer Companies to the claimant(s) through e-mail.
  5. Within 120 days of issue of the Letter of Confirmation, the claimant(s) shall submit the demat request via demat request form (DRF), along with the original Letter of Confirmation or the digitally signed copy of the Letter of Confirmation, to the Depository Participant (“DP”).In case of non-receipt of demat request from the claimant(s) within 120 days of the date of issue of the Letter of Confirmation, the securities shall be credited to Suspense Escrow Demat Account of the Issuer Company
  6. The RTA / Issuer Companies shall issue a reminder after the end of 45 days and 90 days from the date of issuance of the Letter of Confirmation, informing the claimant(s) to submit the demat request as above, in case no such request has been received by the RTA / Issuer Company.
  7. Every Client shall submit to the Participant the securities for dematerialisation along with the Dematerialisation Request Form (DRF). The specimen of the DRF is given in Form 4.
  8. The Participant shall forward the DRF so received, along with the letter of confirmation to the Issuer or its Registrar & Transfer Agent after electronically registering such request with the Depository. Such DRF shall be forwarded by the Participant not later than seven days of accepting the same from its Client. Provided further that in case of transposition/transmission/signature variation with issuer’s records and dematerialisation cases, the Participant shall also forward Form 31/32/42 as the case may be, along with the DRF to the Issuer or its Registrar & Transfer Agent.
  9. In the case of securities which have been submitted for dematerialisation for which any objection memo has been received from the Issuer or its Registrar and Transfer Agent, the Participant shall facilitate the correction of such objections on a timely basis. DP shall generate the demat request number (DRN) on the basis of the Letter of Confirmation and forward the same to the Issuer Company / RTA for processing the demat request.
  10. In case of a public or rights issue with respect to a security which has been admitted to the Depository to be held in dematerialised form, the Issuer or its Registrar and Transfer Agent shall provide the Clients with the facility to indicate their option between electronic and physical holdings in the share application form in the form and manner provided in Form 5.
  11. After successful verification, the Issuer or its Registrar & Transfer Agent shall intimate the Depository authorising an electronic credit for that security in favour of the Client. On receipt of such intimation, the Depository shall cause necessary credit entries to be made in the account of the Client concerned.
  12. Where the Issuer or its Registrar & Transfer Agent rejects any dematerialisation request, it shall electronically intimate the Depository regarding such rejection within a period of fifteen days.
  13. In case of the securities which are required to be locked in, the RTA while approving / confirming the demat request, shall incorporate / intimate the Depository about the lock-in and its period.
  14. In the event of an intimation being received by the Depository from Issuer or Registrar & Transfer Agent to credit the account of the Client with securities which do not match with the details of the Client or Participant, the balance shall be held in suspense account and shall be reconciled.
  15. In the event of any person making a claim to the securities that are held in the name of the Client with the Depository after the same are so registered, such claim must be settled amongst the Participants, Clients and Issuer or its Registrar & Transfer Agent.

डिपॉजिटरी प्रणाली

डिपॉजिटरी प्रणाली उस पुरानी स्क्रिप आधारित ट्रेडिंग प्रणाली का सुधरा हुआ रूप है जिसमें पहले शेयर प्रमाणपत्रों को भौतिक रूप में रखा जाता था ।

डिपॉजिटॉरी प्रणाली के अंतर्गत शेयरों को डिपॉजिटरी के रिकार्ड में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है । शेयर से संबंधित सभी लेन-देन भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए जाते हैं । वास्तविक शेयर होल्डर को उसके सभी अधिकार जैसे लाभांश, मताधिकार आदि प्राप्त होते हैं ।

  • शेयर प्रमाणपत्रों के खोने, चोरी होने अथवा धोखाधड़ी की समाप्ति
  • गलत अंतरण की समाप्ति
  • पेपर आधारित प्रणाली में होने वाली देरी तथा अन्य समस्याओं की समाप्ति
  • इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के कारण तेज़ लेने-देन और प्रोसेसिंग
  • इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग संभव
  • एक डिमैट अकाउंट को कई कंपनियों के शेयर के लिए उपयोग किया जा सकता है ।
  • शेयरों पर स्टैम्प ड्यूटी दिए जाने की आवश्यकता नहीं ।

गेल ने अपने शेयरों को डिमैट रूप में रखे जाने के लिए नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से करार किया है ।

दिनांक 15.02.1999 से कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्यत: डिमैट रूप में की जाती है ।

  • डिपॉजिटरी
  • डिपॉजिटरी पारटिसिपेंट
  • लाभ प्राप्तकर्ता मालिक
  • डिमैट रूप में परिवर्तन
  • पुन: मैटीरियल रूप में बदलना

डिपॉजिटरी : डिपॉजिटरी का तात्पर्य एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित और पंजीकृत है और जिसे डिपॉजिटरी के तौर पर कार्य करने के लिए सेबी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया है । वर्तमान में ऐसी दो डिपॉजिटरी हैं अर्थात् – नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

डिपॉजिटरी की तुलना एक बैंक से की जा सकती है । यह निवेशकों की सिक्यूरिटीज़ को इलेक्ट्रानिक रूप में रखता है और सिक्यूरिटीज़ से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराता है ।

डिपॉजिटरी पारटिसिपेंट (डीपी) : डीपी निवेशक और डिपॉजिटरी के बीच का लिंक है । यह शेयर धारकों के खाता का रखरखाव इलेक्ट्रानिक रूप में करता है और यह एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल अथवा दोनों में सहभागी हो सकता है। डीपी को एक विशेष पंजीकरण नम्बर दिया जाता है जिसे डीपी आईडी रहते हैं।

लाभ प्राप्तकर्ता मालिक : लाभ प्राप्तकर्ता मालिक सिक्यूरिटीज़ का वास्तविक स्वामी होता है जो डिपाजिटॉरी के पास डिमैट रूप में रहते हैं ।

लाभ प्राप्तकर्ता मालिक को स्वामित्व के सभी अधिकार जैसे लाभांश, मताधिकार आदि प्राप्त होते हैं परंतु डिपॉजिटरी (जैसे एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) सिक्यूरिटीज़ के पंजीकृत स्वामी होते हैं ।

डीपी के पास खाता खोलने के समय लाभ प्राप्तकर्ता को एक नम्बर दिया जाता है जिसे क्लाइंट आईडी नम्बर रहा जाता है । शेयरधारकों को कंपनी/आर एंण्ड टीए के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में डीपी आईडी और कलाइंट आईडी का उल्लेख अवश्य करना चाहिए ।

डीमैट खाता खोलने का प्रोसेस PDF (174 KB) (यहां क्लिक करें) (स्रोत-एनएसडीएल वेबसाइट)

  • निवेशक को पहले अपनी सुविधा और डीपी के प्रभारों को ध्यान में रखते हुए डीपी का चुनाव करना चाहिए ।
  • निवेशक को पूरी तरह से भरा हुआ और हस्ताक्षरित खाता खोलने का निर्धारित फार्म निम्न दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड की फोटो प्रति (सत्यापन हेतु मूल के साथ), पहचान हेतु साक्ष्य, पते के साक्ष्य के साथ जमा करना चाहिए । उन दस्तावेजों की सूची जिन्हें पहचान/पते के साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, डीपी से प्राप्त की जा सकती है ।
  • डीमैट खाता खोले जाने से पहले, निवेशक को डीपी द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार स्टैम्प पेपर पर एक करार निष्पादित करना होगा जो निवेशक और डीपी दोनों के अधिकारों और बाध्यताओं को परिभाषित करता है ।
  • डीमैट खाता खुलने पर एक विशेष बीओ आईडी (बेनीफीशियल ओनर आईडेंटीफिकेशन) नम्बर आबंटित किया जाता है जिसका उल्लेख भविष्य में सभी लेन-देन में किया जाना चाहिए ।

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को डीमैट रूप में बदले जाने को डीमटीरीअलाइजेशन कहते हैं ।

डीमैटरूप में बदले जाने की प्रक्रिया

  • शेयरधारक को डीपी के पास एक खाता खोलना होता है ।
  • शेयरधारक को संबंधित शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ डीमैट रूप में बदले जाने के लिए निर्धारित फार्म में एक आवेदन डीपी के पास जमा करना होता है ।
  • डीपी आवेदन को कंपनी (अथवा इसके आर एंड टीए को) अग्रेषित करता है जो आवेदन के विवरणों का सत्यापन करता है ।
  • यदि संबंधित विवरण सही पाया जाता है तो अनुरोध को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के आर एंड टीए को भेज दिया जाता है ।
  • कंपनी के आर एण्ड टीए द्वारा अनुरोध की पुष्टि किए जाने पर डीमैट रूप में परिवर्तन के अनुरोध को प्रोसेस किया जाता है और डीपी के पास शेयरधारक के खाते में शेयरों की संख्या को क्रेडिट कर दिया जाता है ।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों को भौतिक रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को रिमटीरीअलाइजेशन कहा जाता है ।

पुन: भौतिक रूप में परिवर्तन (रिमटीरीअलाइजेशन) के लिए शेयरधारक को डीपी के पास अनुरोध करना होता है । डीपी क्लाइंट के खाते को बंद कर अनुरोध को आर एण्ड टीए के पास भेज देते हैं जो उसे आगे डिपॉजिटरी को अग्रेषित करते हैं । डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) द्वारा अनुरोध को स्वीकार किए जाने के बाद आर एण्ड टीए द्वारा शेयरों को भौतिक रूप में बदल (रिमटीरीअलाइज़) दिया जाता है ।

लाभांश

लाभांश सूचना

कंपनी के लाभांश विवरण को जानने के लिए (289 KB) यहां क्लिक करें। .

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि

कंपनी अधिनियम,1956 में यह प्रावधान है कि लाभांश भुगतान की देय तारीख से सात वर्षों तक भुगतान न की गई और दावा न की गई राशि को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा किया जाएगा । स्थानांतरण के बाद ऐसा राशि पर कोई दावा निधि अथवा कंपनी पर नहीं किया जाएगा ।

जिन सदस्यों ने लाभांश वारेंट का नकदीकरण संबंधित वित्त वर्ष में नहीं किया है वे आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए आर एण्ड टीए/कंपनी से संपर्क कर सकते हैं ।

आईईपीएफ में लाभांश स्थानांतरित किए जाने की पिछली तारीख की जानकारी के लिए PDF (78 KB) यहां क्लिक करें। .

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस) सुविधा से लाभांश की राशि सीधे शेयरधारक के खाते में जमा हो जाती है ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने लाभांश भुगतान के लिए एनईसीएस सुविधा का लाभ उठाएं, इससे निम्न लाभ हैं :

  • चिंता मुक्त लाभांश की प्राप्ति
  • डाक विलंब की समाप्ति
  • लाभांश डेवीडेंट के खोने से मुक्ति
  • धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण से मुक्ति

  • भौतिक रूप में धारित शेयरों के सदस्यों से अनुरोध है कि वे एनईसीएस का फार्म आर एण्ड टीए को भेजें । एनईसीएस फार्म डाउनलोड करने के लिए PDF (12 KB) यहां क्लिक करें । .
  • इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क कर उनके पास एनईसीएस अनुरोध को नोट करवाएं ।

नामांकन

नामांकन सुविधा

कंपनी अधिनियम, 1956 में नामांकन सुविधा का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार शेयरधारक उसकी मृत्यु की स्थिति में शेयर को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है ।

सदस्यों को संस्तुत किया जाता है कि वे अपने शेयरों/डिबेंचरों के लिए नामांकन सुविधा का लाभ उठाएं । संयुक्त रूप से धारित शेयरों के लिए भी नामांकन सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है ।

नामांकन फार्म डाउनलोड करने के लिए PDF (160 KB) यहां क्लिक करें । .

परिवर्तन की अधिसूचना

नाम/पते/बैंकविवरण/एनईसीएस मैंडेट/ई-मेल आईडी में परिवर्तन

इलेक्ट्रॉनिकरूप में धारित शेयरों के लिए : औपचारिकताएं जानने के लिए अपने डीपी से संपर्ककरें ।

भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए : कृपया निम्नलिखित संगतदस्तावेजों के साथ अपना आवेदन आर एण्ड टीए को भेजें:

  • व्यक्ति के नाम परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र अधिसूचनाकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ।
  • कंपनी के नाम में परिवर्तन की स्थिति में नए निगमनप्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ।
  • विवाह के कारण नाम में परिवर्तन की स्थिति में, विवाह प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ।
  • विवाह –विच्छेद के कारण नाम में परिवर्तन की स्थिति मेंविवाह-विच्छेद न्यायालय आदेश की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों केलिए : औपचारिकताएं जानने के लिए अपने डीपी से संपर्क करें ।

भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए : कृपया निम्नलिखित संगत दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन आर एण्ड टीए को भेजें: आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए PDF (12 KB) यहां क्लिक करें । .

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए : औपचारिकताएं जानने के लिए अपने डीपी से संपर्क करें ।

भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए : कृपया निम्नलिखित संगत दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन आर एण्ड टीए को भेजें ।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए : औपचारिकताएं जानने के लिए अपने डीपी से संपर्क करें ।

भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए: कृपया विधिवत भरा हुआ नया एनईसीएस फार्म आर एण्ड टीए को भेजें । एनईसीएस फार्म डाउनलोड करने के लिए PDF (17 KB) यहां क्लिक करें ।

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हरित पहल को कार्यान्वित कर कंपनियों के द्वारा पेपर रहित अनुपालन को सुनिश्चित किए जाने और हरित पर्यावरण के प्रति योगदान देने तथा पत्राचार को तात्परता से प्राप्त करने एवं डाक में खोने से बचने के लिए कंपनी शेयरधारकों को कई दस्तावेज़ जैसे-पोस्टल बैलेट सूचना, आम सभा (वार्षिक आम सभा सहित) की सूचना, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में डीपी द्वारा रिकार्ड में नोट किए गए अथवा डिपाजिटॉरीज़ अर्थात नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपाजिटॉरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपाजिटॉरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार ई-मेल पतों पर भेजा जाता है ।

जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, वे निम्न अनुसार इसे अधिसूचित करें :

  • डिपाजि़टॉरीपार्टिसिपेंट (डीपी) को यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं ।
  • आर एण्डटीए को यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं ।

स्थानांतरण

शेयरों का स्थानांतरण

समाचार पत्र प्रकाशन

16.07.2021

डुप्लीकेट/नए शेयर प्रमाणपत्र

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र/प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

आवेदन में इस तरह के जमा करने की तारीख से एक दिन पहले किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी प्रतिभूतियों के समापन मूल्य के आधार पर की जाएगी ।

  1. रू. 5 लाख मूल्य तक की प्रतिभूतियों के प्रतिभूति धारकों के लिए:

  2. क) डुप्लीकेट प्रतिभूतियों को जारी करने का अनुरोध करते समय प्रतिभूति धारक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज:
    क) फॉर्म ए - डुप्लीकेट प्रतिभूतियां जारी करने के लिए शपथ पत्र (वर्ड/पीडीएफ)
    ख) फॉर्म बी - डुप्लीकेट प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए क्षतिपूर्ति (वर्ड/पीडीएफ))
    ग) फॉर्म आईएसआर- 4 - निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म (वर्ड/पीडीएफ)

  3. रू. 5 लाख मूल्य से अधिक की प्रतिभूतियों के प्रतिभूति धारकों के लिए:

  4. ऊपर बिन्दु 1 (ए) में उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा प्रतिभूति धारक निम्नलिखित दस्तावेज जमा करेगा:

    क) प्राथमिकी की प्रति जिसमें ई-एफआईआर/पुलिस शिकायत/न्यायालय निषेधाज्ञा आदेश/वादपत्र की प्रति (जहां दायर किया गया मुकदमा न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और वाद संख्या दी गई है) सहित प्रतिभूतियों, फोलियो नंबर, विशिष्ट संख्या क्रम और प्रमाणपत्र संख्या का विवरण होना आवश्यक है ।
    ख) व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्र में प्रतिभूतियों के नुकसान के संबंध में विज्ञापन ।

  5. विदेशी प्रतिभूति धारकों के लिए

  6. एक विदेशी प्रतिभूति धारक को, 2 (ए) में उल्लिखित दस्तावेजों के बदले में, प्रतिभूति प्रमाणपत्रों के खोने/गुम होने/चोरी होने की स्थिति में उनके देश में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास / राज - दूतावास द्वारा विधिवत रूप से नोटरीकृत/एपोस्टिल्ड/अनुप्रमाणित के साथ वैध पासपोर्ट और विदेशी पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ स्व-घोषणा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।

  7. फॉर्म सी - प्रतिभूति धारक के अनुरोध की स्वीकृति के लिए फॉर्म (आर एंड टीए / कंपनी द्वारा प्रतिभूति धारक को प्रदान किया जाना है) (वर्ड/पीडीएफ)
नोट :-
  • क) प्रमाणपत्र संख्या / विशिष्ट संख्या / फोलियो संख्या की अनुपलब्धता के मामले में, प्रतिभूति धारक गेल (इंडिया) लिमिटेड के आरएंडटीए "एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड" को लिखित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

  • ख) अनुरोध को आरएंडटीए द्वारा तभी संसाधित किया जाएगा जब प्रतिभूति धारक का हस्ताक्षर और पता आरएंडटीए / गेल द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड से मेल खाता हो।

  • ग) यदि हस्ताक्षर और/या पता मेल नहीं खाता है, तो प्रतिभूति धारक को पहले केवाईसी प्रक्रिया का पालन करना होगा और उसके बाद ही आरएंडटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रतिभूति धारक को प्रतिभूतियों का विवरण प्रदान किया जाएगा।

  • घ) आरएंडटीए/कंपनी उपर्युक्त बिन्दु 4 के अनुसार फॉर्म सी में प्रतिभूति धारक के अनुरोध का अनुमोदन प्रदान करेगी।

  • ङ) डुप्लीकेट प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए जमानत जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

  • च) सेबी ने राजपत्र अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/66 दिनांक 24 जनवरी, 2022 के द्वारा अनिवार्य किया है कि निवेशक सेवा अनुरोध (धों) के अनुसार जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां केवल डीमैट मोड में जारी की जाएंगी और इसलिए प्रतिभूति प्रमाणपत्रों (जहां कहीं भी लागू हो) को आरएंडटीए के स्तर पर अनुरक्षित किए जाते हैं।

  • छ) तदनुसार, आरएंडटीए / गेल द्वारा प्रतिभूति धारक के अनुरोध के अनुमोदन के 120 दिनों के भीतर, प्रतिभूति धारकों से अनुरोध है कि वे डीमैटरियलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) का उपयोग करके, जो कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) द्वारा प्रदान किया जाएगा, अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट करें।

  • ज) प्रतिभूति धारकों से अनुरोध है कि वे आरएंडटीए / गेल द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन पत्र में उल्लिखित विवरण के साथ डीमैटरियलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) भरें, इस पर हस्ताक्षर करें और अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को डीमैट अनुरोध संख्या (डीआरएन) जुटाने में सक्षम बनाने के लिए डीमैटरियलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल रूप से अनुमोदन पत्र अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को प्रस्तुत करें।

  • झ) यदि प्रतिभूति धारकों के पास डीमैट खाता नहीं है, तो कृपया किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ एक खाता खोलें। कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति धारक न्यूनतम/शून्य शुल्क पर बेसिक सर्विस डीमैट खाता खोल सकते हैं।

  • ञ) कृपया ध्यान दें कि आरएंडटीए / गेल द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन पत्र इसके जारी होने की तारीख से केवल 120 दिनों की अवधि के लिए वैध है, जिसके भीतर प्रतिभूति धारकों को अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को डीमैट अनुरोध करना होता है।

  • ट) उपरोक्त 120 दिनों की समाप्ति के बाद डीमैट को संसाधित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और सेबी द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों को कंपनी के एक सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

आर एण्ड टी एजेंट

रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एण्ड टीए)

निवेशकों की सभी पूछताछ और शिकायतों के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क किया जा सकता है ।

आर एण्ड टीए शेयरधारकों के रिकार्ड के रखरखाव, शेयरों के स्थानांतरण डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, रीमैटरीलाइजेशन अनुरोध पर कार्रवाई करने, लाभांश वारंट की छपाई और उन्हें भेजे जाने आदि के लिए उत्तरदायी होता है ।

गेल का आर एण्ड टीए एमसीएस लिमिटेड, नई दिल्ली है जिससे निम्न पते/टेलीफोन पर संपर्क किया जा सकता है :-

एमसीएस लिमिटेड
यूनिट : गेल (इंडिया) लिमिटेड
एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
फेस – I
नई दिल्ली – 110 020

फोन : 011-41406149/50/51/52
फैक्स : 011-41709881
वेबसाइट : www.mcsregistrars.com
ई-मेल आईडी : helpdeskdelhi[at]mcsregistrars[dot]com and mcsgail[at]mcsdel[dot]com

कंपनी सचिव

कंपनी से पत्राचार का पता नीचे दिए अनुसार है :

कंपनी सचिव,
गेल (इंडिया) लिमिटेड,
16, भीकाएजी कामा प्लेस,
आर. के. पुरम,
नई दिल्ली - 110066 ( भारत)

टेल: 91-11-26172580, 26182955
फैक्स: 91-11-26185941
ई-मेल: shareholders[at]gail[dot]co[dot]in

आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित शेयरों का विवरण

शेयरों का भुगतान न करने के लिए दावा करने की प्रक्रिया और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए शेयर

शेयरों का भुगतान न करने के लिए दावा करने की प्रक्रिया और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए शेयर

शेयरधारकों को भेजा गया संचार

आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण

समाचार पत्र प्रकाशन (आईईपीएफ को शेयरों का हस्तांतरण)

नोडल अधिकारी:

श्री महेश कुमार अग्रवाल
ई-मेल आईडी: shareholders[at]gail[dot]co[dot]in


उप नोडल अधिकारी:

1) सुश्री प्रीति अग्रवाल
ई-मेल आईडी: preetiaggarwal[at]gail[dot]co[dot]in


2) श्री निखिल जोशी
ई-मेल आईडी: nikhil_joshi[at]gail[dot]co[dot]in

प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में जारी करना

बॉन्ड ट्रस्टी विवरण

विवरण NA
प्रतिभूतियों का प्रकार 7.34% असुरक्षित, सूचीबद्ध, रेटेड, कर योग्य, गैर-संचयी, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर
ट्रस्टी संपर्क विवरण नाम: बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड
पता: 4 सी और डी सिद्धिविनायक मंडल, गांधी नगर, विपरीत एमआईजी क्रिकेट क्लब, बांद्रा पूर्व, मुंबई -400051
टेलीफोन: 022-26558759
ईमेल: compliance[at]beacontrustee[dot]co[dot]in
संपर्क व्यक्ति: श्री कौस्तुभ कुलकर्णी
वेबसाइट: https://beacontrustee.co.in/

पत्राचार का पता

निवेशक संबंध कार्यालय

पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
एमसीएस एंड लिमिटेड
यूनिटः गेल (इंडिया) लिमिटेड
एफ-65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-ई
नई दिल्ली-110020
फोनः 011-41406149/50/51/52
फैक्सः 011-41709881
वेबसाइट: www.mcsregistrar.com
ई-मेल : helpdeskdelhi[at]mcsregistrar[dot]com एवं mcsgail[at]mcsdel[dot]com
गेल (इंडिया) लिमिटेड
16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम
नई दिल्ली-110066
फोनः 011-26172580, 26182955
फैक्सः 011-26185941
संस्थागत निवेशकों एवं विशेषज्ञों हेतु खुदरा निवेशकों हेतु
श्री शशि मेनन, कार्यकारी निदेशक (वित्त और लेखा)
ई-मेल: sashimenon[at]gail[dot]co[dot]in
श्री महेश कुमार अग्रवाल (कंपनी सचिव)
ई-मेल:shareholders[at]gail[dot]co[dot]in

नियुक्ति हेतु निबंधन एवं शर्तें

क) गेल बोर्ड में श्रीमती बंतो देवी कटारिया की गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के तौर पर नियुक्ति, नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, (एमओपी एंड एनजी), भारत सरकार के पत्र सं. सी-31033/2/2018-सीए (22758) दिनांक 24.07.2018 के अनुसार संचलित की जाएगी (यहां क्लिक करें) । PDF (311 KB).

वर्तमान में, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड और समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए क्रमश: रु.40,000/- एवं रु.30,000/- का भुगतान किया जाता है और लाभ संबंधित कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता अथवा स्टॉक विकल्प की अनुमति नहीं दी जाती ।

स्टॉक एक्सचेंज को सूचना

पिछला अपडेट:अप्रैल 02, 2024

इसके अलावा इस अनुभाग में